गुरुवार, 26 जून 2008

तीन संतानों वाले भी अब चुनाव लड़ने हेतु पात्र

राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए पंचायत चनाव लड़ने हेतु दो से अधिक संतानों वालो पर लगी बंदिश हटा दी है और अब पूर्ववत वे चुनाव लड़ने पात्र हो जायेंगे, पहले नियमानुसार २६ जनवरी २००१ के पश्चात् जिनके दो से अधिक बच्चे हुए है उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने की पात्रता नही थी, इस फैसले के आधार पर अब फिर से जनता मे नियोजित परिवार अपनाने के सम्बन्ध मे ग़लत संदेश जाएगा,क्योकि बढती जनसँख्या रोकने के लिए यह नियम अप्रत्यक्ष रूप से जनता को नियोजित परिवार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी।

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